
सांकेतिक तस्वीर
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 साल की बालिका को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 70 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 26 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मामले को लेकर मूलरूप से उत्तर प्रदेश व घटना के समय खरखौदा के एक ईंट- भट्ठे पर रहने वाली महिला ने 9 जुलाई, 2021 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि वह परिवार के साथ भट्ठे पर बनी झुग्गी में रहती हैं। उनके साथ ही ईंट लोड करने का काम करने वाला उनके गांव का ही धर्मेंद्र भी पड़ोस की झुग्गी में रहता था।
घटना के दिन सुबह के समय उनके पति रिश्तेदारी में चले गए। दोपहर को वह अपनी बेटी व बेटे के साथ झुग्गी में सो रही थी। दोपहर बाद उनकी आंख खुली तो उनकी बेटी कहीं नहीं मिली। तलाश करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
ट्रैक्टर में ईंट लोड करने का काम करने वाला उनके गांव का ही धर्मेंद्र भी गायब था। महिला ने पुलिस को बताया था कि धर्मेंद्र उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 जुलाई, 2021 को लड़की को बरामद कर लिया था।
उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था। बाद में पुलिस ने 11 जुलाई, 2021 को आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे साथ ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही कराई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी धर्मेंद्र को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुवेनाइल एक्ट में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं। सभी सजा एक साथ चलेंगी।