
vehicle scrapping policy
– फोटो : Agency (File Photo)
विस्तार
स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद एक अप्रैल को अपनी उम्र पूरी कर चुके जिले के 1.31 लाख वाहन कबाड़ हो जाएंगे। एक अप्रैल से लागू हो रही ह्वीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है जो 15 वर्ष से अधिक के हो गए हैं।
फिलहाल, जिले में 11 लाख से अधि वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 1.31 लाख से अधिक वाहन कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें 1,06,251 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 4229 मोपेड और 20,646 कार शामिल हैं। इन वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी है।
इसमें से अधिकतर के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हुआ है। कुछ सड़क पर प्रदूषण फैलाने के साथ दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं तो कुछ दरवाजे या दुकानों पर खड़े हैं। उम्र पूरी करने के बाद भी स्वामियों ने इन वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं कराया है। निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों के लिए आठ वर्ष पर कुल टैक्स में 10 फीसदी की छूट मिलेगी।