Sahibabad :राइफलें लहराईं और गोली भी चलाई, पुलिस को भनक तक न लग पाई – Sahibabad: Rifles Were Waved And Bullets Were Also Fired, The Police Could Not Even Get A Clue


खुल्लम-खुल्ला..

खुल्लम-खुल्ला..
– फोटो : वीडियो ग्रैब

साहिबाबाद इलाके मे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही स्टंटबाजी के दो और वीडियो रविवार की सुबह वायरल हुए हैं, जो पुलिस की चौकसी के दावों की पोल खोल रहे हैं। पहले 43 सेकंड का वीडियो आया जिसमें एलिवेटेड रोड पर चार-पांच युवक फार्च्यूनर कार से रास्ता रोककर तालिबानी लड़कों के अंदाज में गले में राइफल की माला डालकर जाम छलका रहे हैं और नाच रहे हैं। इसी वीडियो में युवक राइफल लहराते नजर आ रहे हैं। दूसरा, वीडियो 22 सेकंड का है। इसमें किसी कॉलोनी में कार के अंदर बैठा युवक फायरिंग कर रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस को न राइफल लहराए जाने का पता चला और न गोली चल जाने का।

तालिबानी अंदाज वाले मामले में केस भी तब दर्ज हुआ, जब रविवार की सुबह वीडियो वायरल हो गया। फायरिंग के मामले में केस दर्ज ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं तालिबानी अंदाज वाले वीडियो में कार के नंबर से इसके मालिक का पता चल गया। कार कविनगर के चिरंजीव विहार के राजा चौधरी की है। पुलिस उसके घर गई तो मिला नहीं। रविवार की रात तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वीडियो में नजर आ रहे उसके साथियों के नाम और पते भी मालूम नहीं चल सके।

तालिबानी अंदाज में नाचे युवक

पहला वीडियो 43 सेकंड का है। एक युवक हाथ में जाम लेकर डांस कर रहा है। उसके पास खड़ा दूसरा युवक उससे राइफल लेने का प्रयास करता है। उसके बराबर में खड़ा तीसरा युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है। अगले दृश्य में जाम छलकाने वाला युवक गले में दो राइफल डालकर डांस कर रहा है और उसका साथी रोड पर दोनों घुटने टिकाकर डांस कर रहा है जबकि दो युवक में खड़े हैं।

कार से अंदर से चलाई गोली

दूसरा वीडियो 22 सेकंड का है। कार के अंदर से एक युवक गोली चलाता। दूसरे दृश्य में एक युवक उसके पास आता है और हाथ जोड़कर जय गुरुजी राम-राम कहता है। इस बीच गाड़ी में गाना चल रहा है मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार बन्नो। वीडियो में कार के आसपास मकान नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि यह किसी कॉलोनी का है।

छह धाराओं में केस दर्ज

तालिबानी अंदाज वाले वीडियो में इंदिरापुरम थाने में पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस ने छह धाराएं लगाई हैं। ये हैं बलवा (धारा 147, 148 और 147), लोगों को गलत तरीके से रोकना (धारा 341), अपराध का सामान्य इरादा (धारा – 34) और दूसरों का जीवन संकट में डालना (धारा -269)। साथ ही सेवन क्रिमिनल लॉ एक्ट भी लगाया है।



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