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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी अधिसूचना में कहा कि दोनों संगठनों के सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी बयानों का प्रचार करने में शामिल रहे हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों – अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया। उमर फारूक की अध्यक्षता वाली एएसी और मसरूर अब्बास अंसारी की अगुवाई वाली JKIM पर गैरकानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी अधिसूचना में कहा कि दोनों संगठनों के सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी बयानों का प्रचार करने में शामिल रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि एएसी “देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक” कार्यों में भी लिप्त रहा है। जेकेआईएम के लिए जारी एक अलग अधिसूचना में इसी तरह के आरोपों का हवाला देते हुए कहा गया कि यह समूह राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल है और इसके आतंकवादी समर्थन और भारत विरोधी प्रचार से संबंध हैं। इन कारणों का हवाला देते हुए, गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से दोनों संगठनों को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया।
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