Maharashtra :एमबीबीएस परीक्षार्थी से 21 लाख की ठगी, तीन लोगों पर मामला दर्ज – Three Booked For Duping Mbbs Aspirant Of Rs 21 Lakh In Maharashtra


कपूरबावड़ी थाना

कपूरबावड़ी थाना
– फोटो : Social Media

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि तीनों ने मेडिकल की एक छात्रा से कथित रूप से 21 लाख रुपये से अधिक की ठगी की थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता जो एक वेल्डर हैं, ने बुधवार को कपूरबावड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई।

एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने 95 फीसद अंकों के साथ कक्षा 12 की परीक्षा पास की है। उसकी एमबीबीएस कोर्स करने की ख्वाहिश है। वह एक करिआर कंसल्टेंसी सर्विसेज फर्म के संपर्क में आई, जिसका कार्यालय यहां कपूरबावड़ी में था। पीड़िता ने फर्म से संपर्क किया। तब उसके संचालक ने उसके प्रवेश की व्यवस्था करने का वादा किया। उसके लिए उसने कुछ फीस बताई।

एकमुश्त रकम की मांग की गई

अधिकारी ने बताया कि संचालक ने आश्वासन दिया कि उसे बेंगलुरु स्थित एक चिकित्सा संस्थान में प्रवेश मिलेगा। उस वादे पर उन्होंने कई बार उससे 21,41,800 रुपये की सामूहिक राशि के साथ पैसे की मांग की। उन्होंने बताया कि उसने पीड़िता और उसके माता-पिता को बेंगलुरु आने के लिए कहा और उन्हें पिछले महीने चिकित्सा संस्थान ले गया। वहां उसने उन्हें एक प्रवेश पत्र भी सौंपा।

मेडिकल कॉलेज में पुछताछ करने पर हुआ ठगी का खुलासा

अधिकारी ने कहा कि पत्र मिलने के बाद, पीड़िता और उसका परिवार ठाणे लौट आए। 15 दिसंबर को, उनके एक परिचित ने परिवार को बताया कि कुछ एमबीबीएस उम्मीदवारों को प्रवेश के झूठे वादे पर तीन लोगों द्वारा ठगा गया था। पीड़िता ने इस बारे में पूछताछ की। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि संस्थान द्वारा ऐसा कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने जब आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि उनके फोन स्विच ऑफ थे। उन लोगों ने अपना कार्यालय भी बंद कर रखा था।

पुलिस ने कहा कि परिवार के सदस्यों को तब एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई। तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी) और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया था।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: