Jharkhand:हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 17 फरवरी को – Jharkhand High Court Directs State Wide Fire Safety Audit Of All Buildings


झारखंड हाईकोर्ट

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– फोटो : Social Media

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झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से सभी भवनों का राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि वह आग लगने की घटनाओं में लोगों की मौत होने के मामले में मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। हाईकोर्ट ने बुधवार को धनबाद बहुमंजिला इमारत में लगी आग का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने अग्नि सुरक्षा पर एक जनहित याचिका को लेकर अग्नि सुरक्षा के महानिदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

जांच के लिए दो समितियां गठित

पीठ ने सभी जिलों में नगर निकायों और संबंधित उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी नोटिस जारी किया कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि धनबाद और अन्य जिलों में हाल की घटनाओं की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं।

मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को

अदालत ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। पिछले कुछ दिनों में हजारीबाग, रांची और चाईबासा से अन्य घटनाओं की सूचना मिली थी।

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर धनबाद के जोड़ाफाटक इलाके में स्थित ‘आशीर्वाद टावर’ की दूसरी मंजिल पर मंगलवार को भीषण आग लगने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी।



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