
झारखंड हाई कोर्ट
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झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहच मिली है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित रूप से भाजपा नेता अमित शाह की छवि खराब करने के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नोटिस पर रोक लगा दी है। यह नोटिस एक स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया था।
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने चार फरवरी को रांची में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति के नोटिस पर शुक्रवार को रोक लगा दी। राहुल गांधी को उनके खिलाफ रांची में एक व्यक्ति नवीन झा द्वारा दायर एक शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था।
नवीन झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि गांधी ने अपने एक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। नवीन झा ने अपनी याचिका में बताया था कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू की अदालत ने शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को चार फरवरी को अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
इस मामले में मजिस्ट्रियल कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में ही हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस के प्रभावी रोक लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ ‘कोई कठोर कदम नहीं’ उठाने का भी आदेश दिया है।