Bombay High Court:आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम को दी यह सलाह – Bombay High Court: Court Asks To Make A System For Stray Dogs


आवारा कुत्ते

आवारा कुत्ते
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर बढ़ती आवारा कुत्तों की आबादी को देखते हुए इनके नियमन पर जोर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की अत्यधिक आबादी को देखते हुए उनकी नशबंदी कराने, भोजन खिलाने, पालन-पोषण करने और टीकाकरण के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है और इस मामले में एक गैर सरकारी संगठन की मदद मांगी।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ‘द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स’ (डब्ल्यूएसडी) एनजीओ से जुड़ना चाहेगी। यह एनजीओ पिछले कई दशकों से आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए कुछ प्रक्रिया तलाशने की जरूरत है। 

हाईकोर्ट नवी मुंबई में सीवुड्स में एक आवासीय परिसर के छह निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में नवी मुंबई नगर निगम को आवारा कुत्तों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग स्टेशनों की पहचान करने और इनकी सीमा निश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

निवासियों ने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए उनकी सोसायटी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं और आवासीय परिसर का प्रबंधन करने वाली सीवुड्स एस्टेट्स लिमिटेड (एसईएल) के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में इस मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए एक वकील भी नियुक्त किया था।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: