
दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को फांसी की सजा
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से साढ़े चार साल की बच्ची का अपहरण कर सिटी फोरेस्ट में ले जाकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी सोनू गुप्ता (20) को पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सोनू बच्ची को एक दिसंबर 2022 को उसके घर के बाहर से तब उठा ले गया था, जब वह पूजा के लिए फूल तोड़कर लाई थी
कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची की मां अदालत में फूट-फूटकर रोनी लगी। उसने कहा कि बिटिया हमे माफ करना, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, आज तुम्हारे गुनाहगार को फांसी की सजा मिल गई है, भगवान तुम्हें अपनी गोद में खुश रखे…उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उसने सुन ली, बिटिया को इंसाफ मिल गया। जज की ओर हाथ जोड़कर इंसाफ के लिए धन्यवाद देते हुए बोलीं, अब दरिंदे को फांसी पर लटकाने में देरी न की जाए।
सजा सुनाए जाने के दौरान में अदालत में बच्ची के माता-पिता, दादी और दोनों बहनें भी मौजूद थीं। पिता ने कहा, हमने पुलिस से यही दरखास्त की थी कि यह मामला लंबा न खिंचे। बिटिया की मौत से हम बुरी तरह टूट गए थे, अगर केस लंबा खिंच जाता तो बहुत तकलीफ होती। हम हर तारीख पर आए। बिटिया की बहुत याद आती है।