हाइलाइट्स
स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से इनकम वाले या पेंशन इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है.
एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन पर नौकरीपेशा कर्मचारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई रकम पर इनकम टैक्स छूट
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को देश का आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी दी.
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लुभावना बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. 3 लाख तक की आय को एग्जंप्ट कर दिया गया और रीबेट 7 लाख रुपये की आय तक बढ़ा दी गई. वहीं, इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी बदलाव किया गया है. इसके अलावा कुछ डिडक्शन भी हैं जिनका फायदा न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है. इसे टैक्सपेयर्स 1 अप्रैल, 2023 से क्लेम कर सकेंगे.
स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)
स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से इनकम वाले या पेंशन इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है. नौकरीपेशा, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल सकता है. ये लोग 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. कंपनी को बिना कोई दस्तावेज दिए इसे क्लेम किया जा सकता है. न्यू टैक्स रिजीम में फैमिली पेंशनर के मामले में 15 हजार रुपये का डिडक्शन का प्रस्ताव दिया गया है.
एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन (NPS Contribution)
अगर कंपनी एनपीएस अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहा है तो नौकरीपेशा कर्मचारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. यह डिडक्शन ग्रॉस इनकम से किए जाने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलेगा. निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन के 10 फीसदी तक और सरकारी कर्मचारी के मामले में सैलरी का 14 फीसदी तक अधिकतम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
अग्निवीर कॉर्पस फंड में कॉन्ट्रिब्यूशन (Agniveer Corpus Fund Contribution)
अग्निवीरों के लिए कॉर्पस फंड से मिलने वाली रकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई रकम पर इनकम टैक्स छूट मिलेगी.
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FIRST PUBLISHED : February 05, 2023, 19:18 IST